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उत्तराखंड में निवेशकों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बनाई अनुकूलित पैकेज नीति,आरटीआई से बाहर होगा दिया जाने वाला प्रोत्साहन

उत्तराखंड में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निवेशकों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन व सुविधाएं देने के लिए अनुकूलित पैकेज नीति बनाई है। इस नीति के तहत प्रदेश में लगने वाले बड़े उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन व सुविधाओं को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर किया गया है।


जी हाँ,नई नीति में किस उद्योगों को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा, यह पहले से तय नहीं है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में प्रोत्साहन का फैसला लिया जाएगा। नीति में पैकेज का लाभ लेने वाले उद्योगों के लिए शर्तें तय की गईं है। उद्योगों को पहले वर्ष में 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा।

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बता दें की इसके अलावा उद्योग को 15 साल तक चलाना होगा। उद्योग को 10 साल तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन या छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जो भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, वह आरटीआई के दायरे में नहीं होगा।

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