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उत्तराखंड में महिलाएं अब रात को भी कर सकेगी काम , देनी होंगी ये सारी सुविधाए

महिलाए

उत्तराखंड में संगठित क्षेत्र में महिलाएं अब रात को भी काम कर सकेगी। श्रम विभाग के उत्तराखंड दुकान और स्थापन नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी इस वक्त 7% है। जबकि असंगठित क्षेत्र में यह आंकड़ा 55% है।

ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे मुख्य कारण संगठित क्षेत्र में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने पर रोक थी। अब सरकार ने महिलाओं को रात में काम करने की छूट भी दे दी है। हालांकि यह छूट कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू की जाएगी। इसके तहत किसी भी संस्थान के रात्रि पाली में कम से कम तीन महिलाओं का होना ज़रूरी होगा।

सिर्फ एक महिला से रात्रि पाली में काम नहीं कराया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से विश्राम कक्ष भी बनाने होंगे। अगर महिला के साथ बच्चा है तो उसके लिए अलग से शिशु कक्ष भी बनाना होगा। महिला शौचालय की व्यवस्था जरूरी होगी। गौरतलब है कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में कारखाना अधिनियम के तहत कारखानों में महिलाओं के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए थे।

यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति जरूरी
श्रम विभाग ने तय किया है कि जो भी संस्थान रात में महिलाओं से काम कराएगा उसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति गठित करनी पड़ेगी। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर यह समिति तत्काल कार्रवाई करेगी।

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छोटे अपराधों पर नहीं होगी जेल ,जुर्माना दोगुना
श्रम विभाग ने एक और अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत छोटे अपराधों पर अब तीन महीने की जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया। इसके बजाय जुर्माने को 5, लाख से बढ़ाकर ₹10, लाख कर दिया गया है।

अभी तक प्रदेश में संगठित क्षेत्र में महिलाओं को रात में ड्यूटी करने की अनुमति नहीं थी। इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ महिला को रात में काम करने की छूट दे दी है।

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