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Karnataka Hijab Controversy- हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय अलग-अलग, बड़ी बेंच पर सौंपा जायेगा मामला

आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ खबर के मुताबिक बताया जा रहा है की Karnataka Hijab Controversy मामले पर Supreme Court अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। आपको बता दे की इस मामले में Supreme Court के दोनों जजों की राय अलग-अलग थी। हालांकि, जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की मांग की गई है। कहा जा रहा है की अब Hijab मामले की सुनवाई 3 या फिर जजों की बेंच करेगी।

वही, Supreme Court में Justice Gupta द्वारा बताया गया की हमारे अलग विचारों के कारण मामला Chief Justice के पास भेज रहे है, ताकि वह बड़ी बेंच का गठन करें। वही, उन्होंने इस याचिका खिलाफ अपना फैसला दिया, हालांकि, वही Justice Dhulia की राय अलग थी।

साथ ही आपको बता दे की Supreme Court द्वारा इस मामले पर दस दिन सुनवाई की गई। जिसके बाद 22 September 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तभी से ही Hijab मामले पर Supreme Court के फैसले का इंतजार किया जा रहा था।

देखिये दोनों जजों ने दिया क्या फैसला

बता दे की फैसले के समय Justice Dhulia द्वारा कहा गया की “लड़कियों की शिक्षा अहम है। लड़कियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करके पढ़ने आना पड़ता है। High Court को धार्मिक अनिवार्यता सवाल पर नहीं जाना चाहिए था। इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। जिसके बाद कहा की मेरा राय अलग है। मैं Karnataka High Court के फैसले को रद्द करता हुँ .”

हालांकि वही, बेंच में शामिल दूसरे Justice Gupta द्वारा कहा गया की “मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है। मैं अपील खारिज कर रहा हूं। क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले, वही अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए ?”

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