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रोहतक हत्याकांड मनीष की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

मनीष की हत्या

हरियाणा के रोहतक में जींद फुलिया काला निवासी मनीष की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन आरोपियों पर धारा 302 के तहत उम्रकैद व ₹10,000 जुर्माना धारा 365 के तहत 10 साल कैद व ₹5000 जुर्माना और 201 के तहत 3 साल की कैद व ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यही फैसला बुधवार को एएसजे मैनपाल रामावत ने अदालत में सुनाया है।
प्रभारी, थाना सांपला निरक्षक राकेश सैनी ने बताया कि 8 जनवरी 2019 को जींद के गांव फुलिया काला निवासी राजेंद्र ने पुलिस को शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि उसका भाई मनीष कंसाला स्थित आईटीआई में वेल्डर इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात था। वह रोहतक कि कबीर कॉलोनी में किराये के मकान में रहत था।

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मनीष 5 जनवरी 2019 को अपने घर वापस नहीं आया। इस मामले की जांच एएसआई सुरेंद्र ने की जांच के तहत मनीष की कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी विकास को गिरफ्तार किया गया। विकास के निशानदेही पर मनीष का शव गांव उरलाना बुटाना से बरामद किया।
इसके बाद मामले में हत्या व अन्य धारा जोड़ी गई। आरोपी विकास को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और गहरी पूछ्ताछ की गई। इसके बाद 15 जनवरी 2019 को आरोपी विजय अनिल उर्फ नीटू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विकास अनिल व विजय निवासी सिंहपुरा जिला जींद को मनीष की हत्या में दोषी मानते हुए बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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