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वोटर आईडी के लिए अब 18 साल पूरा होने की जरूरत नहीं,चुनाव आयोग ने उठाया यह बड़ा कदम

चुनाव आयोग

देश के चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चुनाव आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है चुनाव आयोग ने अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवाओं को मतदाता सूची के लिए आवेदन करने का यह मौका प्रदान किया है। चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि 17 साल के युवाओं के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन्हें 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की अध्यक्षता में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को साल में तीन बार आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि अब युवा 1 साल में तीन बार यानी 1 अप्रैल 1 जुलाई और एक अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए युवाओं को जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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आपको बता दें कि अब वोटर लिस्ट को हर 3 महीने में अपडेट किए जाने की बात आयोग द्वारा कही गई है और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्ट्री किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं। आयोग द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद युवाओं के लिए एक चुनावी फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। वोटर लिस्ट 2023 के लिए इस समय बदलाव किए जा रहे हैं। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल,1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो रहा है वह भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

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