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हाईकोर्ट ने दोहरी मतदाता सूची मामले में स्पष्टीकरण से किया इंकार, चुनावी स्थिति असमंजस में

On: July 14, 2025 9:07 AM
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में एक ही प्रत्याशी के नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत, दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज होने के मामले पर कोई नया स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पहले ही इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना चुका है और अब दोबारा कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इससे चुनावी प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों ने इस स्थिति को लेकर भिन्न-भिन्न फैसले लिए हैं।

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस निर्देश पर रोक लगाई थी, जिसमें दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि चूंकि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए वह वर्तमान चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, लिखित आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।

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इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले शक्ति सिंह बर्त्वाल ने दावा किया था कि राज्य के 12 जिलों में कई प्रत्याशियों के नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की सूचियों में दर्ज हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) का उल्लंघन है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि देश में दो मतदाता सूचियों में एक व्यक्ति का नाम होना कानूनन गलत है और इस पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

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चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट के आदेश की अलग-अलग व्याख्या की है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आयोग का कहना है कि फिलहाल चुनावी प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य के चुनावों के लिए यह आदेश मार्गदर्शक हो सकता है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील अभिजय नेगी ने दावा किया है कि आदेश के अनुसार दोहरी सूची में नाम वाले प्रत्याशी अयोग्य हो चुके हैं, और यदि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को संभावित है।

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