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भुवन जोशी हत्याकांड मामले में ऑनलाइन हुई सुनवाई,जानिए आज क्या हुआ कोर्ट में

On: February 14, 2022 11:20 AM
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भुवन जोशी हत्याकांड मामले में ऑनलाइन हुई सुनवाई,जानिए आज क्या हुआ कोर्ट मेंअल्मोड़ा: बीते 29 अप्रैल को भुवन जोशी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था , उस वीडियो में दो युवकों की गांव वालों ने मिलकर खूब पिटाई की थी जिसके बाद उनमें से एक युवक की मौत हो गई थी। यह युवक और कोई नहीं भुवन जोशी है जो घर का इकलौता काम करने वाला था और जयपुर में नौकरी करता था। इस वीडियो में भुवन जोशी की हत्या को जिस तरह अंजाम दिया गया वह बहुत ही दर्दनाक था।
अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है सत्र न्यायधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते इस मामले की सुनवाई ऑनलाइन हुई। शासकीय अधिवक्ता की ठोस दलील व पुरजोर विरोध पर अदालत ने जमानत नहीं दी।

यह हत्याकांड का मामला आरासल्पड़ गांव का है जहां ग्रामीणों द्वारा की गई निर्मम पिटाई से दान्यांनिवासी भुवन जोशी की मौत हो गई। इस मामले में भुवन जोशी के भाई गोविंद ने थाने में आरोपी दीवान सिंह बसंत बल्लभ पांडे ,दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे , नरसिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई।

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शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि भुवन जोशी के साथ मारपीट हुई। उसकी मौत सिर पर चोट लगने से दूसरे दिन हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो गई है। शासकीय अधिवक्ता यह भी कहा कि मारपीट से संबंधित वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। यदि अभियुक्तों को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं। इसके साथ ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने वह तथ्यों के परीक्षण के  बाद सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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