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Private school के लिए अब शिक्षा विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी, पढ़िए पूरी खबर।

On: May 12, 2022 3:23 AM
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Uttarakhand से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग ने Private school पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल 30 हजार 203 स्कूलों में हो रहे Addmission पर अब नजर रखी जा रही है मामला 30 हजार 203 छात्र-छात्राओं के RTI के तहत Addmission का है बता दें कि उल्लेखनीय है कि Uttarakhand शिक्षा महानिदेशक ने इस बीच Private school को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे 25 प्रतिशत Addmission के सूचना सार्वजनिक करते हुए अपने portal पर डालें साथ ही विभागीय portal पर इसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए

दरअसल बात यह है कि शिक्षा विभाग RTI में Addmission को लेकर फर्जीवाड़े की सूचना कई माध्यमों से मिली है जिस पर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं बताया है कि अगर मानकों के विरुद्ध कार्य किया गया तो स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है वहीं, Uttrakhand शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मामले की पुष्टि की है उनकी मानें तो RTI के तहत Private school.द्वारा फर्जीवाड़े किए जाने की खबरें आ रही है यही वजह है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला परियोजना अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को चयनित किया जाए जो की RTI के तहत हुई प्रवेश की सूचना अपने Portal पर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं इन स्कूलों पर RTI मानक के तहत सख्त कार्रवाई की जाए यही नहीं अन्य नियमों की भी शक्ति से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड शिक्षा के अधिकार अधिनियम कोटे के तहत 30 हजार 203 स्कूलों में वर्तमान मे Addmission हो रहे हैं।

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आपको बता दें कि 83 हजार 302 विद्यार्थी पूरे प्रदेश में RTI के तहत विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं नियम यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी Private school में 25% गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है वहीं Private school द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को Tution के लिए बाध्य किए जाने की भी सूचना है जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।

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