Uttarakhand News- उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आ रही है सामने. जहां हम आपको सूत्रों के मुताबिक बताने जा रहे हैं कि एनसीटीई (NCTE) के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों (B.Ed degree holders) को Nainital High Court ने अयोग्य ठहरा दिया है। बता दे की विनिमय मल्ल ने High Court में याचिका दायर कर National Council for Teacher Education की ओर से जारी 28 June 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है।
साथ ही वही विनिमय मल्ल ने High Court में याचिका दायर कर National Council for Teacher Education की ओर से जारी 28 June 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। वही, याचिकाकर्ता का कहना था कि Government Primary Schools में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्रीधारियों (B.Ed degree holders) को रोका जाए, जो अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
साथ ही वहीं इस अधिसूचना के अनुसार आपको बता दें कि “जिसने एनसीटीई (NCTE) से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से B.Ed की योग्यता हासिल कर ली है, असली नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटीई (NCTE) से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इस मामले में सरकार (Government) की ओर से बताया गया कि Devesh Sharma vs Union of India और अन्य के मामले में Supreme Court ने National Council for Teacher Education द्वारा जारी अधिसूचना 28 June 2018 को रद्द कर दिया है।
वहीं, इस आधार पर कार्यवाहक Chief Justice Justice Manoj Kumar Tiwari व Justice Vivek Bharti Sharma की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए इस अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों (B.Ed degree holders) को प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Primary Teacher Recruitment) में शामिल होने के अयोग्य माना है।