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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लोहाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे हिमेश कलखुड़िया पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उस आदेश को वापस लेने के लिए लगाया गया है, जिसके तहत लोहाघाट के वर्तमान विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर एकतरफा सुनवाई की जा रही थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में हिमेश को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर यह राशि याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को भुगतान करें। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हिमेश कलखुड़िया ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर यह जानकारी दी कि उन्हें इस चुनाव याचिका के संबंध में कोर्ट की कार्रवाई की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी थी, इसलिए वह अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे। हिमेश ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी बात रखने का उचित मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट ने 8 जून 2022 को जारी एकतरफा सुनवाई के आदेश को वापस लेते हुए हिमेश के पक्ष को मान्य किया, लेकिन न्यायहित में 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस जुर्माने की राशि को याचिकाकर्ता पूरन सिंह फर्त्याल को देने का आदेश दिया है, जो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और वर्तमान विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को दस दिन के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है।हिमेश कलखुड़िया, जो कभी भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले उनकी भाजपा में पुनः वापसी हो चुकी है। पूर्व में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी की पीठ में हो रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह मामला न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ को सौंपा। मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिससे यह चुनावी विवाद काफी चर्चा में रहा है।अब देखना यह होगा कि 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और किस दिशा में यह मामला आगे बढ़ता है।

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