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राज्य सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इन तिथियों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इस संबंध में मंगलवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं।

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद इन तिथियों पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और मात्र एक दिन की वजह से उनका अगला वेतनवृद्धि लाभ नहीं मिल पाता। अब ऐसे कर्मचारियों के अंतिम वेतन में एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा, जिसके आधार पर उनकी पेंशन की गणना होगी। हालांकि, रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य लाभों में इस नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा।

पुराने मामलों को भी मिलेगा लाभ

यह लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा, जो 11 अप्रैल 2023 से पहले 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। इस फैसले का आधार हाईकोर्ट का 11 अप्रैल 2023 का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए हैं।

एरियर भुगतान नहीं होगा

हालांकि, इस नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, ताकि पेंशन का निर्धारण अधिक उचित और लाभकारी हो सके।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत, 2006 से लागू करने की मांग

राज्य कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि यह शासनादेश 2006 से लागू किया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 से यह लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है, जबकि उत्तराखंड सरकार इसे 2023 से लागू कर रही है।

कैबिनेट में पहले हो चुका है निर्णय

प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा चुका था। जारी शासनादेश के अनुसार, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को, जिन्हें 1 जनवरी या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना था, उनके वेतन में यह नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा।

यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहतभरा साबित होगा, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।

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