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उत्तराखंड सरकार ने खाद्य पदार्थों में थूकने और गंदगी फैलाने जैसी घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़े नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों पर ₹25,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा कानून का पालन अनिवार्य

खाद्य संरक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में राज्य में कुछ मामलों में जूस और अन्य खाद्य सामग्रियों में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाएं सामने आई थीं। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का गंभीर उल्लंघन है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना और स्वच्छता के मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साफ-सफाई और स्वच्छता की होगी सख्त निगरानी

राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड स्टॉल और स्ट्रीट वेंडर्स को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। विभागीय टीमें नियमित रूप से निरीक्षण करेंगी और खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच भी की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मीट की पहचान का उल्लेख अनिवार्य

राज्य में मीट बेचने वाले सभी कारोबारियों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनके यहां मीट ‘झटका’ है या ‘हलाल’। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को अपने प्रतिष्ठान में इसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी दुकानों को लाइसेंस ग्राहकों के सामने प्रदर्शित करना होगा और CCTV कैमरे भी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।

खाद्य कर्मियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

– भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और हेड गियर पहनना अनिवार्य होगा।

– कार्यस्थल पर धूम्रपान, थूकना, नाक खुजाना या बालों में हाथ फेरना जैसी आदतों पर सख्त रोक होगी ताकि बैक्टीरियल संक्रमण से बचा जा सके।

– संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य उत्पादन या वितरण में शामिल नहीं किया जाएगा।

– सभी कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिन्हें कार्यस्थल पर पहनना अनिवार्य होगा।

– खाद्य कारोबारी कच्ची सामग्री, उत्पादन और विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड बनाएंगे।

विभागीय कार्रवाई और सख्त निगरानी

सरकार ने साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। खाद्य प्रतिष्ठानों पर नियमित छापेमारी की जाएगी ताकि शुद्ध और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस कठोर कदम का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना और जनता को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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