उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे ओबीसी आरक्षण के विवाद का समाधान आखिरकार हो गया है। राज्यपाल द्वारा ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट का अनुसरण किया है। इससे पहले, इस मामले पर राजभवन और विधि विभाग के बीच लंबा विचार-विमर्श चला। विधि विभाग ने अपनी कानूनी राय देते हुए अध्यादेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी।
राजभवन से हरी झंडी मिलने का सफर
निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए शासन ने राजभवन को कानून में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, राजभवन की विधि टीम ने कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए इसे रोक दिया था। इसके बाद विधि विभाग ने पूरी समीक्षा कर अपनी राय दी, जिसके आधार पर राजभवन ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
आरक्षण लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में तेजी
राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी। आरक्षण लागू होते ही नगर निकायों में चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान की तारीखों की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है।
इस फैसले से न केवल उत्तराखंड की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, बल्कि निकाय चुनाव के लिए तैयारियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।