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उत्तराखंड: दुष्कर्म केस में मुकेश बोरा को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कीनैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के आरोपी, लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं, और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह फरार हैं। बोरा के वकील ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। सरकार और पीड़िता के पक्ष के वकीलों ने बोरा की जमानत का विरोध किया।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पोक्सो, एनडीपीएस और पीसी की धाराओं में जमानत नहीं दी जा सकती। साथ ही, मुकेश बोरा के खिलाफ कुर्की वारंट भी जारी है, जिससे अग्रिम जमानत देना संभव नहीं है।

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