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रामनगर कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक रेनू को अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने निलंबित कर दिया है। रेनू एक पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले की विवेचक थीं, लेकिन उन्होंने समय पर विवेचना से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने शनिवार शाम निलंबन का आदेश जारी किया।

प्रेस नोट में एसएसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लापरवाही और अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने दायित्वों को प्राथमिकता के साथ निभाना चाहिए। किसी भी प्रकार की चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आचार संहिता उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, एसडीएम ने की बैठक

स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा ने चुनावी आचार संहिता को लेकर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान संयमित भाषा और आचरण अपनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रचार केवल घोषणापत्र में उल्लेखित मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए। जाति, धर्म, और संप्रदाय आधारित बयानबाजी पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं है। निजी भवनों पर पोस्टर या बैनर लगाने से पहले भवन स्वामी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेट मीडिया पर होने वाले प्रचार को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी

एसडीएम ने कहा कि निगरानी टीमें सक्रिय हैं और प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। बाजपुर क्षेत्र में कुल 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बैठक में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट, सीओ विभव सैनी, मंडी सचिव कैलाश चंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई करना है

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