उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें विवाह पंजीकरण, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण और सर्टिफिकेट प्राप्त करने जैसी सेवाएं शामिल हैं। विशेष तौर पर तत्काल सेवाओं के लिए सामान्य शुल्क से अधिक भुगतान करना होगा।
तत्काल विवाह पंजीकरण के लिए 10 गुना अधिक शुल्क
अगर कोई व्यक्ति तत्काल विवाह पंजीकरण कराना चाहता है, तो उसे सामान्य शुल्क के मुकाबले 10 गुना अधिक शुल्क देना होगा। सामान्य पंजीकरण का शुल्क 250 रुपये है, जबकि तत्काल पंजीकरण के लिए 2500 रुपये अदा करने होंगे। यह प्रक्रिया तीन दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण और समाप्ति शुल्क
लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और इसे समाप्त करने के लिए शुल्क सामान्य से दोगुना निर्धारित किया गया है। इसके लिए 500 रुपये अदा करने होंगे।
अन्य सेवाओं के शुल्क
- विवाह पंजीकरण: 250 रुपये
- तलाक पंजीकरण: 250 रुपये
- लिव-इन पंजीकरण: 500 रुपये
- लिव-इन समाप्ति पंजीकरण: 500 रुपये
- विवाह का तत्काल पंजीकरण: 2500 रुपये
- सर्टिफिकेट प्राप्त करना: 100 रुपये
- रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट: 500 रुपये
- पिछली जानकारी प्राप्त करना: 150 रुपये
अब तक नौ विवाह पंजीकरण दर्ज
यूसीसी लागू होने के बाद, अब तक नौ लोगों ने विवाह पंजीकरण कराया है। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट सौंपा गया। इसके अलावा, अन्य पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को भी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ है।
बहुविवाह की स्थिति में देना होगा सभी शादियों का विवरण
यूसीसी के तहत, उन लोगों के लिए भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिनकी एक से अधिक शादियां मान्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को सभी शादियों का विवरण देना होगा और सभी का पंजीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते ये शादियां मान्य हों।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम विवाह, तलाक और अन्य कानूनी सेवाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।