मसूरी में नगर पालिका परिषद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आभास सिंह पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें उनके मूल पद पर लौटने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने और कार्यशैली को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि अगर अधिकारी तय समय में अपने मूल पद पर योगदान नहीं करते हैं, तो उनकी सेवा बाधित मानी जाएगी और वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
शिकायतों के चलते लिया गया फैसला
डॉ. आभास सिंह की कार्यशैली को लेकर स्थानीय स्तर पर कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। उन पर लोगों को परेशान करने और निकाय चुनाव के दौरान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2021 से मसूरी में बिना पद सृजन के उनकी तैनाती को नियमों के विरुद्ध बताया गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रशासक और उप जिलाधिकारी ने भी उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
तीन दिनों में मूल पद पर लौटने का आदेश
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी को तीन दिनों के भीतर अपने मूल पद पर योगदान देना होगा। ऐसा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में इसे दर्ज किया जाएगा और उनका वेतन रोक दिया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम शासन में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पक्ष
डॉ. आभास सिंह ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वे फिलहाल छुट्टी पर हैं और सोमवार को नगरपालिका कार्यालय जाकर स्थिति की जानकारी लेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी तैनाती शासन से मसूरी में मूल पद पर है और वे इस मामले में उचित कदम उठाएंगे।
जिलाधिकारी के इस सख्त कदम से प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जबकि अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच और कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
यह भी पढें- पिथौरागढ़ में भयंकर भूस्खलन: धारचूला-तवाघाट हाईवे पर तबाही, वाहनों की लंबी कतार