मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले:
1. उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर में संशोधन:
– ग्राम्य विकास के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव और आयुक्त को बोर्ड ऑफ गवर्नर में सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई।
2. खनन नियमावली में संशोधन:
– अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से संबंधित उत्तराखंड खनन नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम (5) में संशोधन कर एक मुश्त योजना (वन टाइम सेटलमेंट) को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया।
3. भूतल एवं खनिकर्म सेवा नियमावली 2024 का प्रख्यापन:
– उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 और उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
4. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए आवास गृह:
– देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात नए पदों का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण की मंजूरी दी गई।
5. उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी सेवा में संशोधन:
– उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
6. बंदियों के लिए मुआवजा नीति:
– उत्तराखंड बंदी मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि की नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत मुआवजा राशि को दो लाख से पांच लाख तक बढ़ाया गया।
7. डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल के संबंध में:
– हड़ताल अवधि में शामिल संबंधित कर्मियों के वेतन का समायोजन उपार्जित अवकाश से किया जाएगा।
8. कृषि और कृषक कल्याण विभाग में नए पद सृजन:
– सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी घोषित किया जाएगा।
9. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद में संशोधन:
– नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार और कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
10. उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद (U-COST) में भर्तियां:
– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत U-COST में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
11. पर्यटन उद्योग को बढ़ावा:
– पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को सब्सिडी देने की नीति में संशोधन किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।