उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को सख्ती से लागू करने की दिशा में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके प्रभावी अनुपालन के लिए निकाय, पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं, साथ ही साक्ष्य छुपाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

विवाह पंजीकरण की आवश्यक शर्तें

  • विवाह पंजीकरण की सामान्य पावती के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
  • तत्काल पंजीकरण के लिए नियम (घ) के अंतर्गत 2500 रुपये का शुल्क देना होगा।
  • 90 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर 200 रुपये और 90 दिनों के बाद 400 रुपये शुल्क लगेगा।
  • तीन माह से अधिक की अवधि बीत जाने पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना होगा।

तलाक पंजीकरण संबंधी नियम

  • तलाक एवं विवाह का अमान्य पंजीकरण शुल्क 250 रुपये होगा।
  • 90 दिनों के भीतर विलंब शुल्क 200 रुपये और उसके बाद 400 रुपये देय होगा।
  • अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये तक लिया जा सकता है।

उत्तराधिकार और वसीयत संबंधी शर्तें

  • नियम 12 (7) के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार की कानूनी घोषणा के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा।
  • वसीयतनामा उत्तराधिकार विवरण के पंजीकरण का शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण नियम

  • लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये तय किया गया है।
  • निर्धारित समय सीमा के पश्चात सूचना को दोबारा अपडेट करने पर 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।
  • लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

जुर्माना एवं दंड का प्रावधान

  • विवाह पंजीकरण में लापरवाही करने पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लिया जाएगा, साथ ही सजा का प्रावधान भी होगा।
  • तलाक एवं विवाह का पंजीकरण निरस्त करने पर जानकारी देने में लापरवाही पर आर्थिक दंड और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • झूठी शिकायत दर्ज कराने पर दूसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • किराए के मकान में रहने वाले लिव-इन कपल्स को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • मकान मालिक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

दस्तावेज प्राप्ति शुल्क

  • पंजीकरण के छह माह तक प्रमाणित दस्तावेज निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
  • निर्धारित समय सीमा के बाद वसीयतनामा, बयान घोषणा, कानूनी उत्तराधिकारी घोषणा, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह पंजीकरण के लिए 100-500 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा।

उत्तराखंड में लागू इस समान नागरिक संहिता के माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी।

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