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पेशेवर अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के अनुपालन में थाना खानपुर पुलिस द्वारा समाज की सौहार्द को खराब कर रहे आदतन अभियुक्त बलदेव सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी अबधिपुर थाना खानपुर की गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर करने सम्बन्धित पत्रावली प्रेषित की गई थी।

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उक्त परिपेक्ष में अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त बलदेव सिंह उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा अधिनिमय एक माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रखे जाने और बिना मा0 न्यायालय के अनुमित के जनपद हरिद्वार की सीमाओं में प्रवेश न करने के आदेश के क्रम में आज अभियुक्त बलदेव उपरोक्त को थाना खानपुर पुलिस द्वारा जनपद हरिद्वार के पुरकाजी बॉर्डर से पार भेजते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

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