मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 16 सितंबर को राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक विद्युत खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जिसमें विद्युत कर भी शामिल होगा। इन हिमाच्छादित क्षेत्रों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रदेश के लगभग 11.50 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को इस राहत का लाभ मिलेगा। हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 यूनिट तक मासिक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं, जिनका विद्युत भार एक किलोवाट तक है, को भी 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए, जिनके तहत यह सब्सिडी 1 सितंबर, 2024 से खपत की गई बिजली के बिल पर लागू होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय ले रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है। इस फैसले से राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के सही उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष रूप से पर्वतीय और हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस योजना से विशेष राहत मिलेगी।
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