शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर की टीम ने ओपल लॉउंज बिल्डिंग में छापेमारी कर वहां चल रही अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों ने जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओपल लॉउंज में स्थित शराब की दुकान “द लीकर हब” खुले में शराब परोसने का अड्डा बन गई है।

एसडीएम की जांच में अवैध बार का हुआ खुलासा

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत एसडीएम सदर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ओपल लॉउंज बिल्डिंग में छानबीन की। जांच में पाया गया कि बेसमेंट में एक अवैध बार चलाया जा रहा था, जहां शराब सेवन के लिए टेबल और कुर्सियां लगी थीं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कप, ग्लास और अन्य कचरा भी मिला। इसके अलावा, दुकान के अलावा कई अस्थायी खोखे भी संचालित किए जा रहे थे, जहां शराब के साथ अन्य सामग्री जैसे बर्फ, नमकीन और सिगरेट भी बेची जा रही थी।

अवैध बार और देर रात तक शराब बिक्री का भंडाफोड़

टीम ने बिल्डिंग के अन्य बार, “द ओपल बार एंड रेस्टोरेंट” और “BYOB” का भी निरीक्षण किया, जहां लगभग 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था पाई गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि “द लीकर हब” शराब दुकान ही यहां शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त थी, लेकिन दुकान द्वारा शराब बिक्री के बाद बेसमेंट में अवैध रूप से शराब सेवन की अनुमति दी जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने पुष्टि की कि रात के समय इस बिल्डिंग में कैंटीन के माध्यम से शराब परोसी जा रही थी।

आबकारी नीति 2024 का उल्लंघन और 15 दिन की दुकान बंदी

जांच में यह भी पाया गया कि दुकान के मालिक ने उत्तराखंड आबकारी नीति 2024 का उल्लंघन किया है, जिसमें देर रात 12 बजे के बाद भी शराब की बिक्री और सेवन जारी रखा गया। इसके चलते जिलाधिकारी ने “द लीकर हब” के लाइसेंस धारक विमलेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल खंड-1 की धारा 34 और 35 के तहत कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के लिए दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा अवैध शराब बिक्री और आबकारी नीति के उल्लंघन के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की मिसाल है।

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