उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के विज्ञापनों में बदलाव किया जाएगा, ताकि नए आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
शासन ने यह कदम उठाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजे जाने वाले अधियाचन में इस नए आरक्षण का प्रावधान शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस अधिसूचना के बाद प्रदेश के चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों के सभी आश्रितों को इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो पहले केवल एक आश्रित तक सीमित था।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
नए कानून के तहत, अब चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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