Uttarakhand New Electricity Connection Rules 2026: 5 Big
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​Uttarakhand New Electricity Connection Rules: 1 नवंबर से लागू होगा नया सिस्टम, जानें 5 बड़े बदलाव

On: October 8, 2026 5:38 AM
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​Uttarakhand New Electricity Connection Rules: उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 नवंबर 2026 से राज्य भर में नया सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अब नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने और डिमांड एस्टीमेट के इंतजार से मुक्ति मिल जाएगी।

​Uttarakhand New Electricity Connection Rules: स्थल निरीक्षण और एस्टीमेट का झंझट खत्म

​नए नियमों के लागू होने के बाद 150 किलोवाट (176 kVA) तक के कनेक्शन के लिए शुल्क पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं। पहले कनेक्शन की प्रक्रिया के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी मौके का मुआयना (Site Inspection) करते थे और उसके बाद अलग से मांग (Demand Notice) तैयार होती थी, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था।

हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"

​अब Uttarakhand New Electricity Connection Rules के तहत आवेदन जमा करते वक्त ही तय शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क जमा होते ही कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिससे विभागीय लालफीताशाही पर लगाम लगेगी।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

​Uttarakhand New Electricity Connection Rules Charge: क्षमता के अनुसार तय हुआ सर्विस लाइन शुल्क

​उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने 25 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए घरेलू और गैर-घरेलू (व्यावसायिक) दरों का स्पष्ट वर्गीकरण किया है:

​1. 25 से 50 किलोवाट कनेक्शन

  • ​घरेलू उपभोक्ता: 9,000 रुपये सर्विस लाइन शुल्क।
  • ​गैर-घरेलू उपभोक्ता: 22,500 रुपये सर्विस लाइन शुल्क।

​2. 50 से 75 किलोवाट कनेक्शन

  • ​घरेलू उपभोक्ता: 12,000 रुपये।
  • ​गैर-घरेलू उपभोक्ता: 30,000 रुपये।

​3. 75 से 150 किलोवाट कनेक्शन

  • ​घरेलू उपभोक्ता: 18,000 रुपये।
  • ​गैर-घरेलू उपभोक्ता: 45,000 रुपये।

​Uttarakhand New Electricity Connection Rules: 300 मीटर ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन की लागत

​यदि नया कनेक्शन लेने के लिए बिजली लाइन के विस्तार की आवश्यकता पड़ती है, तो 300 मीटर तक की दूरी के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं:

  • ​ओवरहेड लाइन (Overhead Line): 300 मीटर तक विस्तार के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 1.25 लाख रुपये और गैर-घरेलू श्रेणी के लिए 2.25 लाख रुपये देने होंगे।
  • ​भूमिगत लाइन (Underground Line): 300 मीटर तक अंडरग्राउंड केबल बिछाने का खर्च घरेलू के लिए 4.70 लाख रुपये और गैर-घरेलू के लिए 8.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

​300 मीटर से ज्यादा दूरी होने पर क्या होंगे नियम?

​यदि दूरी 300 मीटर से अधिक होती है, तो अतिरिक्त दूरी का आकलन अलग से किया जाएगा। Uttarakhand New Electricity Connection Rules के अनुसार, संबंधित बिजली अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा होने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को अतिरिक्त लागत की लिखित जानकारी देनी होगी।

​Uttarakhand New Electricity Connection Rules Benefits: प्रीपेड मीटर और ट्रांसफार्मर पर बड़ी राहत

​इस नई नीति में आम जनता और उद्योग जगत के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं:

  1. ​प्रीपेड मीटर वालों को नो सिक्योरिटी डिपॉजिट: यदि कोई उपभोक्ता प्रीपेड बिजली मीटर चुनता है, तो उससे कोई भी प्रारंभिक सुरक्षा राशि (Security Deposit) नहीं ली जाएगी।
  2. ​ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन का खर्च UPCL उठाएगा: यदि आवश्यक क्षमता का ट्रांसफार्मर स्टोर में उपलब्ध नहीं है, तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) उपभोक्ता पर बिना कोई वित्तीय बोझ डाले उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाएगा।

​LT साइड मीटरिंग की सीमा में बड़ा बदलाव

​आयोग ने लो टेंशन (LT) साइड पर मीटरिंग की अधिकतम सीमा को 75 किलोवाट से बढ़ाकर 150 किलोवाट कर दिया है। इस तकनीकी बदलाव से 150 किलोवाट तक के व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को HT (High Tension) इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी-भरकम खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

​Uttarakhand New Electricity Connection Rules का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, समय की बचत करना और उपभोक्ताओं को पहले से ही लागत का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाना है।

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