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काशीपुर में एक छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों ने जमानत पर बाहर आने के बाद धमकी देते हुए पीड़ित परिवार को आतंकित किया। पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जमानत मिलने के बाद आरोपी ने उनके घर के बाहर ढोल-नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की और जान से मारने की धमकी दी।मोहल्ला खालसा निवासी पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 12 फरवरी 2024 की शाम को उनकी बेटी पर ट्यूशन जाते समय फरदीन और उसके साथी ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504, और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। एक आरोपी को 24 मई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।25 मई की रात को आरोपी आकिब, साहिल और उनके साथी ढोल-नगाड़े बजाते हुए और धार्मिक नारे लगाते हुए पीड़ित के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और धमकी दी कि अगर मुकदमे का फैसला जल्द नहीं हुआ तो वे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। हालांकि, उन्हें 41 सीआरपीसी के नोटिस पर जमानत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने भविष्य में उपद्रव करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।12 फरवरी 2024 को एक छात्रा अपनी बहन के साथ ट्यूशन जा रही थी जब मोहल्ला खालसा निवासी फरदीन ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया।

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मौके पर मौजूद लोगों ने छात्रा को बचाया। इस मामले में पुलिस ने फरदीन, रऊफ, और आकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपियों की पहले ही अग्रिम जमानत हो चुकी थी।

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