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Assessment year 2022-23 के लिए आयकरदाता E- Following portal पर income tax return दाखिल कर सकते हैं. जब E- Following portal पर ऑनलाइन ITR दाखिल करेंगे तो आपको वहां दो फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प मिलेगा. ITR Form -1 और ITR Form-4. आपको इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को चुनना होता है. ITR Form -1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है.

वहीं, ज्यादातर करदाता इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर अपना टैक्स भरते हैं.बता दें कि इस फॉर्म में अधिकांश जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं जिन्हें करदाता को सत्यापित करना होता है. इसके अलावा अगर जानकारी गलत भरी हुई है तो उसे सही करना होता है.

बता दें कि E- following Portal पर ITR भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं ITR फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है.वहीं, करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.

जानिए कौन भरेंगे ITR-1 फॉर्म
वहीं,यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्‍याज तथा कृषि से हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली आय डिविडेंड से होने वाली आय की जानकारी घोषित करनी पड़ती है. वहीं,अगर आपकी आय इसके अलावा कहीं से आती है तो आप आयकर रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

जानिए कौन भरेंगे ITR फॉर्म-4
वहीं, अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आपकी आय सेक्‍शन 44एडी, 44एडीए या 44एई की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो आपको ITR फॉर्म-1 नहीं भरना होगा. वहीं,आपको ITR फॉर्म-4 को सेलेक्‍ट करके अपनी आईटीआर दाखिल करनी होगी.

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आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 है. वहीं, ऐसे व्‍यक्ति जिनके बिजनेस के लिए ऑडिट जरूरी होता है वे 31 अक्टूबर, 2022 तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं वहीं, अगर किसी टैक्‍सपेयर ने कोई स्‍पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजेक्‍शन की है तो वह 30 नवंबर 2022 तक यह काम निपटा सकता

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