देहरादून में लगातार बढ़ते अनियंत्रित निर्माण और पार्किंग संकट को देखते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने शहर में दो से ज्यादा मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर बनाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब किसी भी प्रोजेक्ट में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, और नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केवल दो मंजिल की इजाजत, स्टिल्ट पार्किंग जरूरी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी बिल्डर को दो मंजिल से अधिक ऊंचाई का निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
• स्टिल्ट पार्किंग बनाना अनिवार्य होगा।
• नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों के नक्शे तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
• चल रहे सभी लंबित प्रोजेक्टों की समीक्षा शुरू कर दी गई है।
अनियंत्रित निर्माण से बिगड़ रही थी शहर की व्यवस्था
प्राधिकरण के अनुसार, छोटे-छोटे प्लॉटों पर बाहरी नक्शा पास कर बिल्डर तीन–चार मंजिल तक फ्लोर खड़े कर रहे थे।
कई बिल्डरों द्वारा—
• स्टिल्ट पार्किंग दिखाकर अतिरिक्त मंजिल बेचना
• बाद में उस स्टिल्ट एरिया को दुकानों या कमरों में बदल देना
जैसी गतिविधियों ने शहर में पार्किंग की समस्या को गंभीर बना दिया था। इससे कई इलाकों में जाम, अव्यवस्था और सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो रहे थे।
फायर सेफ्टी और अन्य नियमों की भी अनदेखी
कई निर्माणों में—
• फायर सेफ्टी मानकों
• सड़क चौड़ाई
• प्लॉट साइज और बिल्डिंग बाइलॉज
का पालन भी नहीं किया जा रहा था, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
एमडीडीए ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश के बाद भी कोई बिल्डर दो मंजिल से अधिक निर्माण करता पाया गया, तो—
• भवन को तुरंत सील किया जाएगा
• बिल्डर, मालिक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी
• संबंधित प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा
देहरादून में एमडीडीए की सख्त कार्रवाई: दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर पर तुरंत रोक
On: November 25, 2025 11:52 AM







