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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं को मिला नया हक, सीएम धामी बोले – यह सामाजिक समानता की ओर एक बड़ा कदम

On: May 3, 2025 2:12 PM
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यशाला में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बोलते हुए कहा कि यह कानून राज्य में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक नया अध्याय है। यह कार्यशाला उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी धर्म, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह समाज की पुरानी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म कर, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून लागू करने की कोशिश है।मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यूसीसी के लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों को एक समान न्यायिक अधिकार मिल गए हैं। खासकर महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब कोई भी महिला संपत्ति या उत्तराधिकार के मामलों में भेदभाव की शिकार नहीं होगी। इसके अलावा यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।सीएम ने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर पूरे देश को एक मिसाल दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यूसीसी के तहत सभी जरूरी पंजीकरण अवश्य कराएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूसीसी के जरिए बाहरी लोगों को उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिलने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। यूसीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है।इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री मन्नू गौड़, देहरादून और हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई जनप्रतिनिधि और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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