Rajasthan में नौ साल की मासूम के साथ rape का मामला सामने आया था. नौ साल की बच्ची के साथ हुए रेप के इस मामले में jaipur की अदालत ने महज नौ दिन में सजा सुनाकर एक बेंचमार्क स्थापित किया है. कोर्ट ने 25 साल के आरोपी को रेप के मामले में दोष सिद्ध होने पर 20 साल जेल की सजा सुनाई. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज पांच कार्यदिवस में ही फैसला सुनाया है.
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Rajsthan की राजधानी जयपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार खंडेलवाल ने नौ साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के मामले की सुनवाई की. विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान आरोपी कमलेश मीणा को दोषी पाए जाने पर पांच कार्य दिवस के अंदर फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
विशेष pokso court ने कमलेश मीणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. CM अशोक गहलोत ने भी इतनी तेज गति से फैसला सुनाने के लिए कोर्ट की तारीफ की. इस संबंध में जयपुर दक्षिण के डिप्टी police कमिश्नर हरेंद्र कुमार ने कहा कि चालान दाखिल करने के पांच कार्य दिवस के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया. चालान भी मामला दर्ज होने के पांच कार्य दिवस के अंदर दाखिल कर दिया गया था.
Jaipur की pokso court number 3 ने रेप के इस मामले में दोष सिद्ध होने पर कमलेश मीणा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक घटना 26 september शाम की है. उसी रात कोटखवाड़ा थाने की police ने आईपीसी और pokso act की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था. अगले ही दिन आरोपी को police ने गिरफ्तार कर लिया था
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