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22 जनवरी से शराब बिक्री पर प्रतिबंध
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी की सुबह से शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। आयोग के निर्देशानुसार, निकाय क्षेत्रों में 24 घंटे पहले से ही शराब की दुकानें बंद रहेंगी और मतदान समाप्त होने के बाद ही इन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी।

निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में आठ किलोमीटर की परिधि और नगर पंचायत क्षेत्रों में चार किलोमीटर की परिधि में शराब, भांग और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से बंद रहे।

अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज
चुनाव के दौरान अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। अब तक 14.29 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध शराब और मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं।

23 जनवरी को 30 लाख मतदाता करेंगे मतदान
राज्य में 23 जनवरी को 100 नगर निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन चुनावों में कुल 30.29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

चुनाव प्रचार का शोर थमेगा 48 घंटे पहले
मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 22 जनवरी की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। यदि किसी दिव्यांग मतदाता के पास मतदान केंद्र तक जाने का साधन नहीं है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी उनके लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। राज्य में 10,894 दिव्यांग मतदाता हैं, जिन्हें मतदान में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और मतदान के दिन शांति बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी।

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