देहरादून।
उत्तराखंड में मतदान, मतगणना और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शराब से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, बार, डिस्टिलरी और बाटलिंग प्लांट आंशिक और पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि (23 जनवरी) से 24 घंटे पहले से ही शराब से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार, मतदान की समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसी क्रम में 23 जनवरी की शाम पांच बजे तक ही प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। इसके अलावा, मतगणना की तिथि 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इन दिनों की बंदी के लिए लाइसेंस धारकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
तंबाकू बिक्री के फर्जी आदेश का मामला, मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड में तंबाकू उत्पादों की खरीद और बिक्री को लेकर एक फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच के बाद देहरादून और हरिद्वार में इस मामले में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सहायक आयुक्त व्यापार कर विभाग, राजीव तिवारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
फर्जी आदेश में दावा किया गया कि उत्तराखंड सरकार ने मेसर्स इंडसन भारत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण का अधिकार दिया है। इसमें कंपनी के निदेशक रमा कांत राम और समीर दास को राज्य नोडल एजेंट नियुक्त करने की बात कही गई।
आदेश पर अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। जांच में यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया। इस मामले में डालनवाला कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
भ्रामक पोस्ट पर पुलिस की सख्ती
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सरकार के लेटरहेड का इस्तेमाल करते हुए तंबाकू उत्पादों को बेचने की स्वीकृति देने का दावा किया गया है। एनटीसीपी के जिला सलाहकार सुनील राणा की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि फर्जी प्रचार-प्रसार करने के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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