मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं ऐतिहासिक घोषणा
गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इस कानून को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। इस दिशा में विधायी विभाग में नियमावली का परीक्षण चल रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत जैसे मामलों में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
हलाला, इद्दत और बहु-पत्नी प्रथा पर लगेगी रोक
यूसीसी के तहत मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला, इद्दत और बहु-पत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विवाह पंजीकरण में गलत जानकारी देने पर दंड और जुर्माने के सख्त प्रावधान होंगे।
नियमावली और प्रशिक्षण की तैयारी पूरी
प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली तैयार कर विधायी विभाग को भेज दी है। इस नियमावली का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि इसमें किसी केंद्रीय कानून का दोहराव न हो। इसके साथ ही, इसे लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान
लगभग 1,500 कर्मचारियों को समान नागरिक संहिता की प्रक्रियाओं और प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोखरी विकासखंड सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर उपेंद्र रावत ने बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह पंजीकरण के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई।
पंजीकरण शुल्क में कटौती की तैयारी
शुरुआत में विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत पंजीकरण के लिए शुल्क 1,000 से 5,000 रुपये के बीच प्रस्तावित था। हालांकि, सरकार इसे कम करके 100 से 500 रुपये के बीच रखने पर विचार कर रही है। जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरुआती कुछ महीनों में पंजीकरण निशुल्क किया जा सकता है।
कानून उल्लंघन पर सख्त दंड
- विवाह पंजीकरण में लापरवाही पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
- गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों।
- लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण में गड़बड़ी पर 10,000 रुपये जुर्माना और तीन महीने की जेल।
- बहु-पत्नी प्रथा पर तीन साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना।
- जुर्माना न देने की स्थिति में सजा छह महीने और बढ़ाई जा सकती है।
गृह विभाग की तैयारियां तेज
गृह विभाग यूसीसी लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे रहा है। निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी को होनी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री 26 जनवरी को यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकते हैं।
नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार
समान नागरिक संहिता की नियमावली को अंतिम मंजूरी मंत्रिमंडल से मिलनी बाकी है। इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा।
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