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उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 23 जनवरी 2025 को प्रदेश के 100 नगर निकायों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। अधिसूचना जारी होते ही राज्य में आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

चुनाव की मुख्य जानकारी
राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं, लेकिन इनमें से सात निकायों में इस बार चुनाव नहीं होंगे। इनमें बदरीनाथ, गंगोत्री, और केदारनाथ जैसे तीन निकाय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हैं। वहीं, पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) के परिसीमन न होने के कारण इनका चुनाव नहीं होगा। किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) के परिसीमन भी अधूरे हैं, जिसके चलते इन दो निकायों में भी चुनाव नहीं होंगे।

शेष 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद, और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं।

चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन दाखिल करने की तिथियां: 27 से 30 दिसंबर 2024
  • नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
  • चुनाव चिह्न आवंटन: 3 जनवरी 2025 (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
  • मतदान: 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
  • मतगणना: 25 जनवरी 2025 (सुबह 8 बजे से शुरू)

कुल मतदाता

  • कुल मतदाता: 30,63,143
  • पुरुष मतदाता: 15,79,789
  • महिला मतदाता: 14,82,809
  • अन्य मतदाता: 545

चुनाव वाले नगर निगम
इस बार देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगमों में चुनाव होंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे।

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