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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2024 की सम्मिलित राज्य सिविल-प्रवर सेवा (पीसीएस) मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी किया और जल्द ही नई तिथि घोषित करने की बात कही है।

याचिका में क्या थे तर्क?

याचिकाकर्ता हिमांशु तोमर ने दलील दी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 14 मार्च, 2024 को 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम घोषित किया था। हालांकि, आयोग ने चार नवंबर को अचानक हिन्दी के तीन प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया। इस अप्रत्याशित बदलाव से परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।

याचिकाकर्ता ने इसे संविधान की धारा 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया और चार नवंबर को जारी पाठ्यक्रम संशोधन के आदेश को रद्द करने की मांग की।

कोर्ट की प्रतिक्रिया

आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट से परीक्षा के आयोजन के लिए 15 दिन की मोहलत की मांग की। हालांकि, खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि अंतिम समय में पाठ्यक्रम में बदलाव करना परीक्षार्थियों के हितों के खिलाफ है।

आयोग की प्रतिक्रिया

हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने कहा कि नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी।

परीक्षार्थियों के लिए राहत

कोर्ट के इस फैसले को परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए अहम है जो पाठ्यक्रम में अचानक बदलाव के कारण असमंजस की स्थिति में थे।

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