देहरादून: उत्तराखंड में अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ऐसे चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सीधा निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद, ऐसे चालक अगले 12 महीने तक नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष जनवरी से अगस्त के बीच, पहले ही 1800 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।परिवहन विभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराधों में अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। पहले, इन मामलों में लाइसेंस को तीन या छह महीने के लिए निलंबित किया जाता था, लेकिन अब यह निरस्तीकरण तक पहुंच गया है। शराब पीकर वाहन चलाने के साथ-साथ खतरनाक गति और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी इसी प्रकार की सख्ती बरती जाएगी। विशेष रूप से, इन मामलों में चालक को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा।हालांकि, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने या ट्रिपल राइडिंग करने पर पहले की तरह केवल तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित रहेगा। आरटीओ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा, जिन चालकों की लापरवाही से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई लागू होगी।### स्टंटबाजों पर होगी सख्तीशहर में स्टंटबाजी और तेज गति से वाहन चलाने वालों के कारण गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। खासकर युवा बाइकर और कार गैंग्स द्वारा सड़कों पर खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं और अन्य राहगीरों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। नए नियमों के तहत, परिवहन विभाग को ऐसे चालकों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।### रफ्तार के लिए जाने जाते इलाकेमसूरी रोड, राजपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहस्रधारा बाईपास, जीएमएस रोड, कैंट रोड, रेसकोर्स, जोगीवाला रिंग रोड, चकराता रोड, बलबीर रोड, वसंत विहार, क्लेमेनटाउन, सहारनपुर रोड और हरिद्वार बाईपास जैसे क्षेत्रों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की घटनाएं आम हैं।### देहरादून के 18 खतरनाक जोनशहर के 18 खतरनाक जोन हैं जहां दुर्घटनाओं की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इनमें घंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन, जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आइएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आराघर जंक्शन, रेसकोर्स चौराहा, केडीएमआइपी चौक, किशननगर तिराहा और सर्वे चौक शामिल हैं।नए नियमों के लागू होने से नशे में वाहन चलाने और स्टंटबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा।
यह भी पढें- उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण की समीक्षा, नगर पालिकाओं में पद बढ़े, पंचायतों में घटे।