देहरादून। शहर में खुले में मांस और मछली बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर नगर निगम ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है, जो मानकों का उल्लंघन करते हुए अपने व्यापार का संचालन कर रहे हैं। नगर निगम की टीमों द्वारा शहर भर में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियमों के विपरीत चल रही दुकानों से सामान जब्त किया जाएगा और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नागरिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे अस्थाई शेड या तिरपाल के नीचे मांस और मछली की दुकानें संचालित की जा रही हैं।
ये दुकानें न केवल खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी कर रही हैं, बल्कि कूड़ा प्रबंधन अधिनियम का भी उल्लंघन कर रही हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में नगर निगम को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत निगम ने कार्रवाई की विस्तृत योजना तैयार कर ली है। निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.सी. तिवारी ने स्पष्ट किया है कि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानों पर पाबंदी की मांग
इसी बीच, कुछ हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठनों ने मांग की है कि धार्मिक स्थलों से 200 मीटर के दायरे में मांस और मछली की दुकानें नहीं लगने दी जाएं। इसके साथ ही, मंदिरों के पास स्थित शराब की दुकानों को भी हटाने की मांग की गई है। इन संगठनों का कहना है कि मंदिरों के आसपास शराब और मांस-मछली का कारोबार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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