उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में प्रशासन ने 101 दुकानों और मकानों को अतिक्रमण के तहत हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ये सभी संपत्तियाँ रोडवेज बस स्टेशन से मंगलपड़ाव तक के क्षेत्र में हैं, जहां हाईवे चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाना अनिवार्य हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 4 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने या स्वयं ध्वस्त करने की समय सीमा दी गई है, अन्यथा 5 सितंबर से प्रशासन द्वारा बलपूर्वक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित दुकानदारों और भवन स्वामियों से वसूला जाएगा।
नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने प्रभावित दुकानदारों और भवन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर, हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप 10 दिन का समय दिया था, जिसकी अवधि अब समाप्त होने वाली है। पहले 23 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।दरअसल, हाईवे चौड़ीकरण के लिए सड़क के बीच से 12-12 मीटर की जगह खाली करनी होगी। 2023 में इस परियोजना के तहत 13 चौराहों और तिराहों के चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक के क्षेत्र का संयुक्त सर्वे भी किया गया था, जिसके बाद डीएम की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए अतिक्रमणकारियों का पक्ष जानने के लिए 10 दिन का समय देने को कहा था।
नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रभावितों को सुनवाई का मौका दिया गया था। हाईवे चौड़ीकरण के कारण अब अतिक्रमण हटाना अनिवार्य हो गया है, इसलिए 4 सितंबर तक का समय दिया गया है।
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