थाना सेलाकुई पर वादी श्री मौ0 अकरम पुत्र अब्दुल रसीद, निवासी रामपुर कला, सहासपुर, देहरादून के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमे उनके द्वारा अंकित किया गया कि उन्होने अपने छोटा हाथी वाहन जिसका नम्बर यू0के0 09-सीए-0407 का इन्श्योरेंस IFFCO & TOKIO GENERAL INSURANCE CO-LTD से दिनांक 31-05-2024 को एजेन्ट नदीम से करवाया था और नदीम के द्वारा उक्त इन्श्योरेंस करने के लिए वादी से 18,036/- रुपये प्राप्त कर एक इन्श्योरेंस प्रमाण पत्र दिया गया, जिस पर उन्हें संन्देह है कि वह फर्जी है। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान प्रकाश मे आया कि नदीम द्वारा दिये गये इन्श्योरेंस मे कूटरचना कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके सम्बन्ध मे तत्काल थानाध्यक्ष सेलाकुई द्वारा उच्चाधिकारी गण को अवगत कराते हुए थाना सेलाकुई पर *मु0अ0सं0 117/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि* बनाम नदीम पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण मे आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष सेलाकुई को आवश्यक निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में थाना सेलाकुई पर पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए IFFCO & TOKIO GENERAL INSURANCE CO-LTD से सम्पर्क कर विपक्षी नदीम द्वारा किये गये फर्जीवाडे के सम्बंध मे अभिलेख प्राप्त किये गये, अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अभि0 नदीम द्वारा वादी को जो इन्श्योरेंस दिये गये है उनमे 18000/- रुपये की धनराशि दर्शायी गयी है, जबकि IFFCO & TOKIO GENERAL INSURANCE CO-LTD से प्राप्त किये गये प्रमाणित इन्श्योरेस अभिलेखो में इन्श्योरेंस की धनराशि 3536/ रुपये अंकित है, जिससे स्थिति स्पष्ट होने पर अभि0 को दिनांक 07-08-2024 को नियमानुसार बाद पूछताछ गिरफ्तार कर अभि0 के कब्जे से घटना प्रयुक्त लेपटाप, प्रिंटर, माऊस, दो मोबाईल फोन बरामद किये गये। अभि0 को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
*पूछताछ का विवरण*- अभि0 द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि वह टिमली मे एक सी0एस0सी0 सैन्टर चलाता हूं, अभियुक्त द्वारा IFFCO & TOKIO GENERAL INSURANCE CO-LTD में आनलाईन टेस्ट कम्पलीट करने के बाद कम्पनी से लिंक प्राप्त किया गया था, जिसके माध्यम से वह वाहनो के इन्श्योरेंस करता था। अभियुक्त ज्यादा पैसा कमाने के लालच में धोखाधड़ी कर कम्पनी द्वारा दिये गये लिंक की कापी कर उसमे एडिडिटिंग कर विभिन्न वाहन स्वमियो से इन्श्योरेंस के अधिक पैसे लेता था और कम्पनी को मात्र वाहन वैल्यू के हिसाब से ही इन्श्योरेंस कर कम पेसे देता था। अभि0 को एक इन्शयोरेंस पर करीब 15000/- रुपये मिलते थे, अभियुक्त के पास से पुलिस को पिछले दो माह की डिटेल प्राप्त हुई जिसमें अभि0 द्वारा कुल 12 वाहनो स्वामियों धोखाधड़ी कर 10,00,000/- रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया है जबकि अभि0 द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से यह कृत्य किया जा रहा है, जिसका विवरण कंम्पनी से मांगा गया है। अभियुक्त से पूछताछ मे कुछ अन्य व्यक्तियो द्वारा भी इस प्रकार का कृत्य किये जाने के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध मे कार्यवाही की जा रही है, पूछताछ मे अभियुक्त के पूर्व में eSus SBI General इन्श्योरेंस कम्पनी, चोलामण्डलंम , यूनिवर्सल, सोम्पो आदि कम्पनियो के भी काम करने के दौरान कूटरचित इन्श्योरेंस तैयार किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध मे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त*नदीम पुत्र जहीद निवासी ग्राम टिमली थाना सहसपुर, जनपद देहरादून, उम्र 22 वर्ष
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*विवरण बरामदगी*
1- एक लैपटॉप एच.पी कम्पनी
2- एक प्रिंटर एच.पी कंम्पनी
3- एक माऊस
4- एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी
5- एक मोबाईल फोन रेडमी कंम्पी
*पुलिस टीम*
1- उ0नि0 देवेन्द्र कुमार
2 – म0उ0नि0 बबीता रावत
3- कां0 फरमान अली
4- कां0 मुकेश कुमार