बागेश्वर में एक युवती को शादी का झांसा देकर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर युवती को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप है। मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।विगत 5 जुलाई को, पीड़िता ने कोतवाली में भीड़ी, दफौट निवासी उमेश चंद्र तिवारी (24) के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई थी। तहरीर में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर घर से विभिन्न स्थानों पर ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया और उसके प्रति जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 504 (अपमान करने का इरादा), 506 (धमकी देने) और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय बृजवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को ताकुला टैक्सी स्टैंड के समीप से गिरफ्तार कर लिया।इस घटना ने स्थानीय समाज में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।
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