नैनीताल। 12 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में आरोपित उस्मान खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने का निर्णय लिया।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि उस्मान पर लगे आरोप झूठे हैं और उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि पीड़ित पक्ष के बयान आपस में विरोधाभासी हैं और मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आ सकती है। आरोपी ने अदालत से जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई।
वहीं, सरकार की ओर से जमानत का जोरदार विरोध किया गया। सरकारी पक्ष ने दलील दी कि मामले में यौन शोषण से जुड़े पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं और फोरेंसिक जांच भी की गई है, जो घटना की पुष्टि करती है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फिर से सुनवाई तय की है।






