नैनीताल हाई कोर्ट में एक मुस्लिम युवती ने याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की है। युवती ने कोर्ट को बताया कि वह हिन्दू युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले इसका विरोध कर रहे हैं और उसके होने वाले पति व उनके परिवार को धमकियाँ दे रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सितारगंज थाना पुलिस को आदेश दिए कि युवती, उसके होने वाले पति और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।
युवती ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह बालिग है और अपने क्षेत्र के हिन्दू युवक से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि युवक का परिवार साधारण और सीधे-सादे लोग हैं, लेकिन उनके विवाह का उसके परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से उसके होने वाले पति के पेशे के बारे में पूछा। युवती ने बताया कि वह डीजे और ड्राइविंग का कार्य करते हैं। इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में कहा कि उन्हें अपने पति का पूरा पेशा समझना चाहिए और उनका भविष्य उज्ज्वल है।
अंततः कोर्ट ने सितारगंज थाना पुलिस को निर्देश दिए कि सभी पक्षों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।






