देहरादून: राजधानी के मशहूर पिकनिक स्पॉट गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या के मामले में सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पति-पत्नी के विवाद से शुरू हुआ मामला
जानकारी के मुताबिक, यह मामला साल 2014 से जुड़ा है जब मेहूवाला निवासी युवक का निकाह हुआ था। उसके दो बच्चे भी थे। शराबखोरी की आदत के कारण उसका अक्सर पत्नी से झगड़ा होता था। साल 2019 में पत्नी की नजदीकियां पड़ोसी साबिर अली से बढ़ गईं, जो सैनिटरी की दुकान चलाता था। पति को जब इन संबंधों का पता चला तो दांपत्य जीवन में कलह और गहराई तक बढ़ गई।
पत्नी और प्रेमी की गुप्त योजना
जुलाई 2021 में साबिर ने अपनी प्रेमिका को रुड़की भगवानपुर में रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। वहां करीब छह महीने रहने के बाद जनवरी 2022 में परिवार वालों ने महिला को समझा-बुझाकर वापस मेहूवाला लाया। लेकिन यहां लौटने के बाद भी उसके और साबिर के रिश्ते और गहरे हो गए। पति इसका विरोध करता रहा, जिससे दोनों के बीच झगड़े बढ़े। अंततः महिला और उसके आशिक साबिर ने पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा।
सुपारी देकर हत्या की साजिश
हत्या की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए साबिर अली ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया। रईस ने बागपत निवासी शाहरुख को दो लाख रुपये में सुपारी दी। शाहरुख ने अपने दो साथी अरशद और रवि कश्यप को शामिल कर लिया। 26 नवंबर को ये तीनों विकासनगर स्थित एक लॉज में ठहरे और अगले दिन रईस ने उन्हें शिकार दिखाने के लिए शिमला बाईपास बुलाया।
गुच्चुपानी में बेरहमी से हत्या
27 नवंबर 2022 को तीनों ने ई-रिक्शा चालक का रिक्शा किराए पर लिया और उसे बुद्धा टेंपल व एफआरआई तक घुमाया। अगले दिन अरशद ने उसे गुच्चुपानी जाने के लिए फोन किया। वहां पहुंचकर चारों ने शराब पी। जब चालक नशे में धुत हो गया तो रवि कश्यप ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद शाहरुख और अरशद ने भी पत्थरों से सिर कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हत्या का वीडियो भी बनाया
हत्या के बाद तीनों हत्यारे पैदल गुच्चुपानी चौक आए और वहां से वाहन पकड़कर आईएसबीटी पहुंचे। उन्हें एडवांस में 20 हजार रुपये मिल चुके थे जबकि बाकी रकम बाद में दी जानी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हत्या की वीडियो भी बनाई थी, जो बाद में उनके मोबाइल से बरामद हुई।
शव बरामद, पुलिस जांच में खुलासा
30 नवंबर 2022 को गुच्चुपानी पार्किंग में ई-रिक्शा चालक का शव मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली तो शक अरशद पर गया। उसे बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि साबिर और चालक की पत्नी के अवैध संबंधों के चलते यह हत्या करवाई गई थी।
अदालत का सख्त फैसला
पुलिस ने इस मामले में साबिर अली, मृतक की पत्नी, शाहरुख, रवि कश्यप और रईस खान को गिरफ्तार किया। सुनवाई के बाद अदालत ने शाहरुख, अरशद और रवि कश्यप को फांसी की सजा और जुर्माना सुनाया। जबकि षड्यंत्र रचने वाले साबिर अली और रईस खान को उम्रकैद और जुर्माना लगाया गया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी मृतक के बच्चों को तीन महीने के भीतर एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति दें।
पत्नी को मिला संदेह का लाभ
इस सनसनीखेज मामले में ई-रिक्शा चालक की पत्नी को अदालत ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।






