उत्तराखंड: विधानसभा में पेश होगा पंचायतीराज संशोधन विधेयक, उम्मीदवारों की पात्रता पर बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की अनुमति दी गई।

विधेयक के तहत यह प्रावधान किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों की दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। साथ ही, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस संशोधन को पहले अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था, अब इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में लाया जाएगा, जिससे इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सके।

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