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Uttarakhand Cabinet: अग्निवीरों को संविदा पदों में आरक्षण की मंजूरी, धर्मांतरण कानून में और कड़ाई

On: August 13, 2025 8:31 AM
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने तथा अग्निवीरों को संविदा पदों पर आरक्षण देने से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।

सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधान के तहत सेवाकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों को समूह-ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी अग्निवीरों को मिलेगा। अनुमान है कि अगले वर्ष सेवा निवृत्ति के बाद करीब 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

बैठक में धर्मांतरण कानून को और कड़ा करने के लिए भी महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति दी गई। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अब इस अपराध के लिए सजा 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ गंभीर मामलों में 20 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा, जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

ये फैसले राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक अवसर देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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