उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 13 पदों में से अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए दो-दो पद आरक्षित रहेंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) को कम जनसंख्या के चलते आरक्षण नहीं मिल पाएगा। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में यह नियम लागू होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण का गणित
राज्य सरकार द्वारा जारी फॉर्मूले के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण के लिए पूरी राज्य की जनसंख्या को आधार माना गया है। प्रत्येक जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालकर कुल पदों की संख्या से गुणा किया गया और उसी के अनुसार आरक्षित पद तय किए गए।
SC के लिए: 2 पद (1 महिला)
OBC के लिए: 2 पद (1 महिला)
ST के लिए: कोई आरक्षण नहीं
हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष पद: सामान्य वर्ग के लिए
ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी तय हुआ आरक्षण
ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए संबंधित जिले की जनसंख्या को आधार माना गया है।
अनुसूचित जनजाति: 3 पद
अनुसूचित जाति: 18 पद
OBC: 15 पद
इनमें भी प्रत्येक वर्ग में कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
ग्राम प्रधान और अन्य पदों के लिए आरक्षण विवरण
ग्राम प्रधान पदों पर आरक्षण के लिए संबंधित ब्लॉक की जनसंख्या को इकाई माना गया है। इसके तहत:
ST: 226 पद
SC: 1467 पद
OBC: 1250 पद
इसी फार्मूले को क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पदों पर भी लागू किया जाएगा।
आरक्षण पर आपत्तियों के लिए समयसीमा तय
आरक्षण प्रस्तावों पर यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो वह खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी या जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवा सकता है।
सुनवाई: जरूरी समझे जाने पर मौखिक सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा।
प्रदर्शन: अंतिम आरक्षण सूची ग्राम पंचायत, तहसील, जिला पंचायत कार्यालयों और सूचना पटों पर सार्वजनिक की जाएगी।
आरक्षण की निर्धारित क्रमावली
आरक्षण तय करने में निम्नलिखित क्रमावली का पालन किया जाएगा:
अनुसूचित जनजाति महिला
अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति महिला
अनुसूचित जाति
OBC महिला
OBC
महिला (सामान्य)
जिम्मेदारियों के लिए अधिकारी नियुक्त
राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।
जिला पंचायत: जिलाधिकारी
क्षेत्र पंचायत: उप जिलाधिकारी (SDM)
ग्राम पंचायत: सहायक खंड विकास अधिकारी (ABDO)
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