देहरादून: द्वाराहाट क्षेत्र से पूर्व विधायक महेश नेगी को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोपों से राहत मिल गई है। पुलिस जांच के बाद अब अदालत ने भी उन्हें इस प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है।
गौरतलब है कि द्वाराहाट निवासी एक महिला ने महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का दावा था कि उसकी नाबालिग बेटी के पिता स्वयं महेश नेगी हैं। इस आरोप के चलते महिला ने परिवार न्यायालय में बेटी के भरण-पोषण के लिए मुकदमा भी दाखिल किया था।
पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच की और तथ्यों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद महिला ने अदालत का रुख किया और प्राथनापत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने नेहरू कॉलोनी थाने को केस दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के निर्देश पर 5 सितंबर को पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
हालांकि, कुछ दिन बाद महेश नेगी की ओर से भी महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए 11 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त, पूर्व विधायक ने महिला पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा भी दायर किया है। यह मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है।
पुलिस जांच और अब अदालत के निर्णय के बाद महेश नेगी को कानूनी रूप से बड़ी राहत मिली है, जिससे उन्हें काफी हद तक मानसिक और सामाजिक दबाव से मुक्ति मिली है।
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