देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि करते हुए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
अब तक राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लाभ उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत सभी नियमित राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कार्मिकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
हालांकि यह संशोधित भत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर सीधे तौर पर लागू नहीं होगा, लेकिन संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।
सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों में हर्ष की लहर है और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।







