देहरादून। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मई 2025 के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। यह राहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुरूप दी जा रही है। आयोग के निर्देशों के तहत ऊर्जा निगम (यूपीसीएल) की ओर से यह छूट लागू की गई है।
दरअसल, यूपीसीएल की मार्च 2025 में विद्युत क्रय लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित लागत से कम रही। इस बचत का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को उनके मई माह के बिलों में दिया जा रहा है। यह छूट फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) मद के अंतर्गत शामिल की गई है।
एफपीपीसीए नियम के अंतर्गत व्यवस्था यह है:
यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित लागत से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च उपभोक्ताओं से वसूला जाता है।
वहीं, यदि क्रय लागत अनुमोदित लागत से कम होती है, तो बचत की राशि उपभोक्ताओं को छूट के रूप में वापस दी जाती है।
मई 2025 में कुल 101 करोड़ रुपये की राहत
मार्च 2025 में विद्युत क्रय लागत में हुई बचत के आधार पर यूपीसीएल ने कुल 101 करोड़ रुपये की राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी कई महीनों में उपभोक्ताओं को यूनिट दर पर राहत दी गई है:
जुलाई 2024: 30 पैसे प्रति यूनिट
अगस्त 2024: 52 पैसे प्रति यूनिट
सितंबर 2024: 23 पैसे प्रति यूनिट
अक्टूबर 2024: 70 पैसे प्रति यूनिट
नवंबर 2024: 88 पैसे प्रति यूनिट
दिसंबर 2024: 85 पैसे प्रति यूनिट
मार्च 2025: 1.19 रुपये प्रति यूनिट
उपभोक्ता वर्ग के अनुसार छूट की दर:
उपभोक्ता श्रेणी
प्रति यूनिट छूट
घरेलू
26 पैसे से 71 पैसे
अघरेलू
1.03 रुपये
सरकारी व सार्वजनिक उपयोगिता
97 पैसे
निजी नलकूप
31 पैसे
कृषि गतिविधियां
44 पैसे से 51 पैसे
एलटी उद्योग
95 पैसे
एचटी उद्योग
95 पैसे
मिक्स लोड
89 पैसे
रेलवे ट्रैक्शन
89 पैसे
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
89 पैसे
अस्थायी निर्माण कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति
1.10 रुपये
इस निर्णय से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और ऊर्जा निगम की पारदर्शिता तथा उपभोक्ता हित में प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है।





