Uniform Civil Code News- आज की खबर उत्तराखंड (Uttarakhand) से सामने आ रही है. जहां हम आपको सूत्रों के मुताबिक बताने जा रहे हैं कि उत्तराखण्ड (Uttarakhand) में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने के लिए सरकार (Government) 27 January से 5 February के बीच विशेष सत्र बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार, सत्र बुलाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

साथ ही वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि Justice Ranjana Prakash Desai की Chairmanship में Constituted Expert Committee ने Draft Report तैयार कर ली है। वहीं, इसी महीने Committee Government को रिपोर्ट सौंप सकती है। कहा जा रहा है कि Draft Report मिलते ही State Government Uniform Civil Code को लागू करने में देर नहीं लगाएगी।

यहां देखिए UCC (Uniform Civil Code) में कौन से खास प्रावधान हो सकते हैं

1- महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष।

2- विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा।

3- जो व्यक्ति अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराएंगे वे सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

4- लिव-इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करना होगा

5- हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी। बहुविवाह (एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा) भी गैरकानूनी होगा।

6- पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा।

7- मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सिफारिश हो सकती है।

Leave A Reply