RBI ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें । हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे । जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत RBI ने यह फैसला लिया है । RBI ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे । 2016 में RBI ने किए थे जारी
RBI ने नवंबर 2016 में RBI एक्ट 1934 की धारा 24( 1) के तहत ये नोट निकाले थे । रिजर्व बैंक RBI ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था । यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके । जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब दो हजार रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया ।
23 मई से शुरू होगी बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे । लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे । यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी ।